Hindi Newsबिहार न्यूज़CM Prakhand Parivahan Yojana notification released Nitish government will give Rs 5 lakh know details

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी, 5 लाख रुपये देगी नीतीश सरकार; जानिए कैसे मिलेगा लाभ

बिहार के हर प्रखंड के अंदर 7 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चयनित लाभुकों को एक बस के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना का संचालन 2025-26 तक होगा।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाThu, 30 Nov 2023 07:16 AM
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बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत मैट्रिक के अंक के आधार पर लाभुकों की प्रखंडवार वरीयता सूची बनेगी। परिवहन विभाग ने योजना को लेकर नई गाइडलाइन तैयार की है। नीतीश कैबिनेट ने पिछले दिनों ही इस योजना को हरी झंडी दी थी। इस योजना के तहत सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालयों से जोड़ना है। 

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में लाभुकों को प्रति बस 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। योजना का संचालन वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में योजना को लेकर सारी चीजें स्पष्ट कर दी गई हैं। योजना का लाभ प्रत्येक प्रखंड में 7 लोगों को दिया जाएगा। इसमें दो लाभुक अनुसूचित जाति से, दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, एक पिछड़ा वर्ग से, एक अल्पसंख्यक समुदाय और एक सामान्य वर्ग से होंगे। 

इसके अलावा जिस प्रखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1000 से अधिक होगी, उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति के कोटि के व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन कार्यालय में डाउनलोड कर प्रखंडवार एवं कोटिवार वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा। मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा। समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी।

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी चयन
लाभुकों का चयन तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। इसके लिए संबंधित डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। उप विकास आयुक्त सदस्य जबकि जिला परिवहन पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची भी बनायी जाएगी। स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में प्रकाशित करते हुए तीन दिनों की समय सीमा में आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। कमेटी द्वारा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जाएगी।

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