Hindi Newsबिहार न्यूज़Bihar teacher recruitment rules change now other state candidates also included Nitish cabinet decision

दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बनेंगे बिहार में टीचर, नीतीश सरकार ने बदली शिक्षक भर्ती नियमावली

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शिक्षक बहाली को लेकर अहम फैसला लिया गया। अब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी भी शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकेंगे।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 27 June 2023 01:12 PM
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Bihar Teachers Recruitment Rules: बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और टीचर बन सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।

शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है। 

बिहार में बढ़ सकता है गतिरोध
नीतीश कैबिनेट के इस फैसले से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच नाराजगी बढ़ सकती है। इससे पहले भी सरकार ने नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया था। इसके तहत नियोजित शिक्षकों को राज्य स्तर का दर्जा दिलाने के लिए उनकी नियुक्ति बीपीएससी के तहत की जाएगी। इससे बिहार के नियोजित शिक्षक लंबे समय से नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन छेडे़ हुए हैं। 

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