Hindi Newsबिहार न्यूज़Bihar Nitish kumar government will give compensation of 25 lakhs Martyr Constable family

शहीद होने पर अब सिपाही के परिवार को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, अब तक 2 लाख देती थी सरकार

बिहार में सिपाही के शहीद होने पर उसके परिजनों को 25 लाख का मुआवजा नीतीश सरकार देगी। पहले मुआवजे की राशि दो लाख रुपये थी। इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया है।

Malay Ojha हिन्दुस्तान, पटनाThu, 24 Aug 2023 02:53 PM
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बिहार के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत होने पर उनके परिजनों को तत्काल 25 लाख रुपये की आर्थिक अनुदान राशि दी जाएगी। इसके दायरे में बिहार पुलिस के सिपाही से लेकर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) स्तर के अधिकारी तक सभी आएंगे। यह राशि चेक/ बैंक खाता के माध्यम से भुगतान होगा। बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजविंदर सिंह भट्टी की अध्यक्षता में संपन्न बिहार पुलिस केंद्रीय प्रशासी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में इस परिस्थिति में हुई मौत के लिए दो लाख रुपये का भुगतान किया जाता था। इस बात की जानकारी सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण) विशाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी। 

विशाल शर्मा ने बताया कि इसकी शुरूआत समस्तीपुर के मोहनपुर ओपी थाना अध्यक्ष शहीद नंदकिशोर यादव के परिजनों को 25 लाख रुपये देकर की जाएगी। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की यह राशि दी जाएगी। वहीं, उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामलों में भी यह राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आत्महत्या की स्थिति में अनुदान देय नहीं होगा। 

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