नौकरी शुदा पति-पत्नी एक स्थान पर कर सकते हैं ड्यूटी, बिहार पुलिस तबादले का बना रही ये नियम
पति-पत्नी चाहे पुलिस में हो या उनमें से कोई एक दूसरी सेवा में हैं तब भी उन्हें एक स्थान पर रहने का मौका मिलेगा। बशर्ते, दोनों की नौकरी ऐसे पद पर होनी चाहिए जिसमें राज्यभर में स्थानांतरण हो सकता है।
पति-पत्नी दोनों पुलिस में हैं या उनमें कोई एक राज्य सरकार के अधीन दूसरी सेवा में कार्यरत हैं तो उनके तबादले को लेकर बिहार पुलिस नीति निर्धारित करने में जुटी है। दंपत्ति के सरकारी सेवा में होने के आधार पर एक स्थान पर उनकी तैनाती को लेकर पुलिस मुख्यालय तभी विचार करेगा जब दोनों संयुक्त हस्ताक्षर से अपना आवेदन समर्पित करेंगे। किसी एक द्वारा दिए गए आवेदन पर विचार नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय जल्द ही पति-पत्नी के सरकारी सेवा में होने के आधार पर पुलिस में तबादले की नीति को अंतिम रूप देगा।
गृह जिले में नहीं मिलेगा ट्रांसफर का लाभ
सूत्रों के मुताबिक उन्हीं दंपती को तबादले का लाभ दिया जाएगा, जो राज्य सरकार के अधीन सेवा में कार्यरत हैं। पति-पत्नी चाहे पुलिस में हो या उनमें से कोई एक दूसरी सेवा में हैं तब भी उन्हें एक स्थान पर रहने का मौका मिलेगा। बशर्ते, दोनों की नौकरी ऐसे पद पर होनी चाहिए जिसमें राज्यभर में स्थानांतरण हो सकता है। दंपती में से कोई एक भी ऐसे पद पर कार्यरत नहीं हैं तो पति या पत्नी को तबादले की इस नीति का लाभ नहीं मिलेगा। पुलिस में तैनात पति या पत्नी में किसी को भी गृह जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा, चाहे उनमें से कोई एक दूसरी सेवा में है और गृह जिले में उनका पदस्थापन है। नई तबादला नीति में इसका प्रावधान किया जा रहा है। बता दें कि पुलिस में गृह जिले में तैनाती सिर्फ सेवाकाल के आखिर दो वर्षों में ही दी जाती है।
अनुरोध के आधार पर होता है तबादला
पुलिस में भी अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाते हैं। इसके लिए एडीजी मुख्यालय की अध्यक्षता में समिति गठित है। यह स्थानांतरण समिति विशेष परिस्थितियों में तबादले के मामलों पर विचार करती है।