बिहार में विधवा पेंशन के लिए अब नहीं लगाने पड़ेंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, घर बैठे ऐसे करें आवेदन
बिहार की राज्य सरकार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपये यानी सालाना 3600 की पेेंशन दी जाती है।
बिहार की राज्य सरकार गरीब महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक है लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस स्कीम के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 300 रुपये यानी सालाना 3600 रुपये की पेंशन दी जाती है। दरअसल राज्य में विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है, उन्हें अपने छोटे-मोटे खर्चों के लिए भी दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। ऐसे में इस पेंशन की मदद से वह अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगी।
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य गरीब तबके की विधवा महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। इस योजना की खास बात यह है कि किसी भी धर्म समुदाय की 18 साल से अधिक उम्र की विधवा महिला इस योजना का लाभ ले सकती हैं। हालांकि इसके लिए की आवश्यक शर्ते हैं। जैसे विधवा महिला बिहार की स्थायी निवासी हो और उसके परिवार की सालाना आय 60 हजार से कम हो।
डॉक्यूमेंट्स
अगर दस्तावेजों की बात करें तो आवेदन के पास आधार कार्ड,राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए।
आवेदन करने का तरीका
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए समाज कल्याण विभाग की साइट या सीधे इस लिंक पर क्लिक करें।
अब योजना पर सेलेक्ट कर मांगी गई जानकारी को भर दें।
डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें।
ऐसे में आपके आवदेन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।