लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार देती है 3600 रुपये, किन कागजातों की पड़ेगी जरुरत, कैसे करें आवेदन
बिहार की राज्य सरकार विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को सालाना 3600 रुपये यानी हर महीने 300 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
बिहार की राज्य सरकार विधवाओं के लिए लक्ष्मीबाई पेंशन योजना चलाती है। जिसके तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को सालाना 3600 रुपये यानी हर महीने 300 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विधवाओं के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ सशक्त बनाना है। आज की स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं।
किसे मिलेगा लाभ
बिहार का स्थायी निवासी होने के साथ आवेदनकर्ता की कम से कम 18 साल का हो। विधवा के परिवार की सालाना आय 60 हजार से कम होना चाहिए।
किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
पैन कार्ड
राशन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
फोटो
बैंक डिटेल
कैसे करें आवेदन
सबसे पहले लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएं।
यहां पेशन योजना के लिंक पर क्लिक करें।
अब एक फॉर्म खुलकर आएगा इसे भरकर दस्तावेज अपलोड कर दें।
अंत में सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।