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बिहार DGP आरएस भट्टी पटना हाईकोर्ट में तलब, जमुई से जुड़ा है अवमानना का ये केस

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि ने बताया कि 2020 में कोर्ट के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया था जिसमें डीजीपी बिहार और पंजाब नेशनल बैंक को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था।

Sudhir Kumar लाइव हिंदुस्तान, पटनाFri, 6 Oct 2023 04:27 AM
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पटना हाई कोर्ट ने 3 साल पुराने एक मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर डीजीपी बिहार को सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है।मामला जमुई जिले का है जो पंजाब नेशनल बैंक से संबंधित है। एक लोन देने के मामले में नियमों की अनदेखी की गई थी। न्यायालय में याचिका दायर किए जाने पर कार्रवाई का आदेश दिया गया था। लेकिन, कोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  इस मामले में चंद्रिका सिंह नामक व्यक्ति के द्वारा याचिका दायर कराई गई थी।  जस्टिस पी बी बजनथ्री और जस्टिस अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने चंद्रिका सिंह की ओर से दायर अवमानना वाद पर सुनवाई की। वादी के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि जमुई जिले में पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा द्वारा नियमों की अनदेखी करके लोन दिया गया और पब्लिक के धन का दुरुपयोग किया गया।  मामला 2018 का है। इसे लेकर वादी चंद्रिका सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर करके कार्रवाई की गुहार लगाई थी। 

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि  ने बताया कि 2020 में कोर्ट के द्वारा इस मामले में आदेश पारित किया गया था जिसमें डीजीपी बिहार और पंजाब नेशनल बैंक को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। लेकिन 3 सालों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ खैरा थाने में घटना की फिर दर्ज कर खानापूर्ति की गई। कोर्ट ने पूछा कि तीन सालों में कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख पर डीजीपी को स्वयं हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों नहीं आपका विरोध मानना की कार्रवाई की जाए।

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