बिहार कैबिनेट फैसला : प्राकृतिक आपदा में अनुदान को 150 करोड़ स्वीकृत
प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अनुदान देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ अग्रिम भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने मंगलवार को दी। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में आंधी-तूफान, किसी...
प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अनुदान देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ अग्रिम भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने मंगलवार को दी। इसमें बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में आंधी-तूफान, किसी जलस्रोत में डूबने से हुई मृत्यु को शामिल किया गया है। इस कारण जिलों से अनुग्रह अनुदान के लिए अधिक मामले आ रहे हैं। इसके लिए 142 करोड़ पहले से स्वीकृति है। 150 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह दरभंगा न्यायमंडल के तहत बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के चार मंजिले भवन, कैदी हाजत और अन्य भवनों के निर्माण के लिए 35 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके निर्माण पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।
दो को बर्खास्त करने पर सहमति दी
कैबिनेट ने पांच साल से अधिक समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के डॉ. अशोक कुमार सिंह को बर्खास्त करने पर अपनी सहमति दी। वहीं अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के नवादा कार्य प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामचंद्र गुप्ता को भी बर्खास्त करने का निर्णय हुआ है।
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