Hindi Newsबिहार न्यूज़सासारामBihar Mandates Vehicle Registration and Driving License Mobile Number Update

डीएल-आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई

(पेज चार) अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ

Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामThu, 19 Sep 2024 12:54 PM
share Share

सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले ही नहीं पूरे बिहार में वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर व पता अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। आरसी-डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस बावत निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेख