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डीएल-आरसी में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर होगी कार्रवाई
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Newswrap हिन्दुस्तान, सासारामThu, 19 Sep 2024 06:24 PM
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सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले ही नहीं पूरे बिहार में वाहनों की आरसी (रजिस्ट्रेशन) और ड्राइविंग लाइसेंस से मोबाइल नंबर व पता अपडेट कराना अनिवार्य किया गया है। आरसी-डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं रहने पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने इस बावत निर्देश जारी किया है। परिवहन विभाग की ओर से एक महीने का समय दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के बाद मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं कराने पर जुर्माना लगेगा।
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