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हत्या मामले में पिता व पुत्र समेत तीन दोषी करार

रोसड़ा व्यवहार न्यायालय में तीनों आरोपियों को हत्या के आरोप में दोषी ठहराया गया। अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि तय की गई है। आरोपियों ने 12 धुर जमीन विवाद में हमला किया था, जिसमें एक व्यक्ति की...

Newswrap हिन्दुस्तान, समस्तीपुरWed, 7 Aug 2024 10:58 PM
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रोसड़ा, निज संवाददाता। रोसड़ा व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय उमेश कुमार की कोर्ट ने बुधवार को रोसड़ा थाना के हरिपुर के हत्याकांड की सुनवाई पूरी करने के बाद तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। इसमें रोसड़ा थाना के हरिपुर निवासी रघुनाथ साह व उसका पुत्र रामबाबू साह तथा इसी गांव के स्वर्गीय बंगाली साह का पुत्र सुनील साह साह शामिल है। तीनों को भादवि 302/149, 307/149, 504, 147 व 148 में दोषी ठहराया गया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 अगस्त की तिथि तय की है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक रामकुमार तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामआशीष राय, कृष्ण कुमार तथा अजय कुमार ने अपना-अपना पक्ष रखा। एपीपी रामकुमार ने बताया कि आरोपी रामबाबू साह घटना के बाद से ही न्यायिक हिरासत में है। वहीं आरोपी रघुनाथ साह व सुनिल साह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।

12 धुर जमीन विवाद में चाकू घोंप की थी रामकुमार की हत्या

रोसड़ा। 30 मार्च 2020 की सुबह रोसड़ा के हरिपुर में 12 धुर जमीन के विवाद को लेकर आरोपी रामबाबू साह व उसके परिवार के सदस्यों ने वासो साह के परिवार पर हमला बोल वासो साह के पुत्र रामकुमार साह की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक रामकुमार के भाई राजू कुमार साह ने रोसड़ा थाना में कांड संख्या 105/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जिसमें उक्त तीन आरोपियों समेत सात को नाजमद किया था। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में रघुनाथ साह व उसके पुत्र रामबाबू साह तथा सुनील साह पर चार्जशीट दायर किया था। बता दें कि आरोपियों ने रामकुमार व उसके परिजनों की जमकर पिटाई की थी। वहीं रामकुमार के छाती व पेट पर चाकू से प्रहार किया था। इलाज के क्रम में रामकुमार ने अनुमंडल अस्पताल रोसड़ा में दम तोड़ दिया था। वहीं उसके पिता वासो साह व अन्य सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया था।

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