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जिप अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट

समस्तीपुर में जिला परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, जहां पूर्व में मतदान नहीं हुआ था, वहां के जिप सदस्य नए...

Newswrap हिन्दुस्तान, समस्तीपुरMon, 30 Dec 2024 11:07 PM
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समस्तीपुर, नगर संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग के उप सचिव गोविंद चौधरी का पत्र जारी होने के बाद जिला परिषद की राजनीति एक बार फिर गर्म होने लगी है। पत्र के आलोक में विरोधी खेमा एक बार फिर नए सिरे से जिप अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश में जुट गया है। जानकारी के अनुसार, पंचायत राज विभाग के उप सचिव ने सभी डीएम को भेजे पत्र में पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में कहा है कि जिस जिले में जिला परिषद के अध्यक्ष के पूर्व में विरुद्ध लाये अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान नहीं हुआ उसे पूर्ण प्रक्रिया नहीं माना जायेगा। जहां मतदान नहीं हुआ वहां के जिप सदस्य दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए स्वतंत्र हैं। अविश्वास प्रस्ताव आने पर बैठक में उपस्थित सदस्यों को पक्ष या विपक्ष में मतदान करना होगा, तभी अविश्वास की प्रक्रिया पूरी मानी जायेगी। गौरतलब है कि समस्तीपुर जिले में भी जिप अध्यक्ष के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर 4 जनवरी 24 को बैठक हुई थी जिसमें मतदान नहीं हुआ था। जिससे अध्यक्ष विरोधी खेमा में एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुबुगाहट शुरू जो गयी है। चर्चा है कि एक सप्ताह में अविश्वास प्रस्ताव की सूचना जिला परिषद में दी जा सकती है।

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