‘वाहन के कागजात मोबाइल से लिंक करें
पूर्णिया में वाहन रजिस्ट्रेशन और डीएल को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगस्त की आखिरी तारीख तक यह काम पूरा करना होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। 30 दिनों के भीतर नये पते की जानकारी भी देनी...
पूर्णिया। वाहन रजिस्ट्रेशन एवं डीएल में अब मोबाइल नम्बर लिंक कराना अनिवार्य हो गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। साथ ही राज्य के सभी डीटीओ को इसके लिए निर्देश जारी किया गया है। इसके लिए अगस्त की आखिरी तारीख तक अंतिम डेडलाइन दी गयी है। इसके बाद परिवहन एवं चालक एप पर मोबाइल नम्बर लिंक नहीं पाए जाने की स्थिति में वाहन मालिकों एवं चालकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जोड़ना होगा अनिवार्य: वाहन ऑनर बुक एवं डीएल के लिए आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर का लिंक कराना होगा। ऐसा इसलिए कि वाहन रजिस्ट्रेशन कराने एवं डीएल बनाने के दौरान दिए गए मोबाइल नम्बर बदल जाने के कारण ई- चालान काटने का मैसेज सम्बन्धितों को नहीं जा पाता है। वाहन मालिक परिवहन विभाग के वाहन एप एवं चालक सारथी एप पर मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। यह सुविधा मुफ्त होगी।
30 दिनों के भीतर नये पता की जानकारी जरूरी : वाहन मालिकों के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के उस नियम को भी सख्त किया जा रहा है, जिसमें पता बदलने पर इसकी जानकारी सक्षम प्राधिकारी को नहीं दिए जाने पर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके तहत वाहन रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान दिए गए पता बदलने पर 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकार को इसकी जानकारी देनी होगी।
कोट: जिले में जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। निर्धारित समयावधि के बाद वाहन मालिकों एवं चालकों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इसके तहत जुर्माना वसूल किया जा सकता है या लाइसेंस निलम्बित किया जा सकता है। कार्रवाई विभाग के निर्देश के आलोक में होगी। - शंकर शरण ओमी, डीटीओ पूर्णिया
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