आरसी एवं डीएल में मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं होने पर होगी कार्रवाई
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नम्बर अपडेट कराना अनि
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नम्बर अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इन दोनों में आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर देना जरूरी है। परिवहन विभाग ने मोबाइल नम्बर अपडेट नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। डीटीओ शंकर शरण ओमी ने बताया कि आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अपडेट नहीं होने पर वाहन मालिकों पर जुर्माना किया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस को निलम्बित भी किया जा सकता है। परिवहन विभाग के साइट पर ऑनलाइन या जिला परिवहन कार्यालय से सम्पर्क कर मोबाइल नम्बर अपडेट किया जा सकता है।
-मोबाइल अपडेट नहीं होने पर नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट:
-आरसी में आधार लिंक्ड मोबाइल नम्बर लिंक्ड नहीं होने पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनेगा और बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के वाहन चलाने पर जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा मोबाइल अपडेटेड आरसी नहीं होने पर वाहन मालिक परिवहन विभाग की सेवाओं की जानकारी से वंचित रह जाएंगे। मोबाइल नम्बर अपडेट करने को लेकर किसी भी संशय का समाधान परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नम्बर 0612-2547212 पर कार्यालय अवधि में कॉल कर पा सकते हैं।
-वाहन रजिस्ट्रेशन से लिंक्ड मोबाइल नंबर अपडेट कराने के फायदेः
-वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से लिंक्ड मोबाइल नम्बर को अपडेट कराने से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एवं इंश्योरेंस की तिथि की समाप्ति की ससमय जानकारी तो मिलेगी ही, और भी कई फायदें हैं। उनमें परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी, यातायात उल्लंघन किये जाने पर ई चालान की सूचना, परिवहन सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने में आसानी,दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान में आसानी के साथ आरसी डाउनलोड करने की सुविधा मिलना शामिल है।
-पता बदलने पर दें जानकारी:
-आरसी में दिया गया पता बदलने पर परिवहन विभाग को इसकी जानकारी देना अनिवार्य है। डीटीओ ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नये पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।
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