95 हजार 967 उपभोक्ता का नहीं हो सका सत्यापन
केनगर, एक संवाददाता। केनगर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र के 17 पंचायतों तथा नगर पंचायत चम्पानगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन
केनगर, एक संवाददाता।प्रखंड क्षेत्र के 17 पंचायतों तथा नगर पंचायत चम्पानगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्डधारी के परिवार के मुखिया के साथ सभी सदस्यों का आधार कार्ड से लिंक कराना एवं आधार सत्यापन (केवाईसी) अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर नाम हटाने की बाध्यता होगी और वह प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकान से राशन लेने से वंचित हो जाएंगे। यह जानकारी देते हुए केनगर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आतिश सिन्हा ने कहा कि प्रखंड क्षेत्र एवं नगर पंचायत चम्पानगर के क्षेत्र में कुल 106 सरकारी जनवितरण की दुकान है। दुकानों पर निर्भर कुल 2 लाख 16 हजार 47 उपभोक्ताओं में से महज 18 अक्टूबर 2024 तक 1 लाख 20 हजार 80 का आधार का बायोमेट्रिक से सत्यापन हो पाया है। उन्होंने बताया की शेष 95 हजार 967 उपभोक्ताओं के लिए आगामी 31 तक सत्यापन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्र के मुखिया, समिति सदस्य को उपभोक्ताओं बीच जन जागरुकता लाने के उद्देश्य से विभाग द्बारा निर्देशित किया गया है।
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