सड़क दुर्घटना में हो रही मौत पर लोकहित याचिका दायर
पटना हाईकोर्ट में विशाल कुमार द्वारा दायर लोकहित याचिका में कहा गया है कि बिहार में सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या में 44 फीसदी की वृद्धि हुई है। राज्य में एमवीआई की कमी और ड्राइविंग लाइसेंस की...
राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौतों और सड़कों सुरक्षा नियमों के उल्लंघन में बढ़ोतरी को लेकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका विशाल कुमार की ओर से दायर की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में लगभग 44 फीसदी घटनाओं की वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में भी दुर्घटनाओं की संख्या काफी बढ़ी है। सूबे में लोग बड़ी संख्या में दो और चार पहिये वाहनों की खरीद कर रहे हैं। इन गड़ियों की खरीद में वृद्धि हुई है, लेकिन उनके चालकों को गाड़ी चलाने के लिए लर्निंग और ड्राइविंग की सही जांच की व्यवस्था नहीं है। राज्य के 38 जिलों में केवल 19 जगह एमवीआई है। उनका कहना है कि बिहार की जनसंख्या लगभग चौदह करोड़ है। उस अनुपात में वाहनों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन फिर भी दो जिलों में औसतन एक एमवीआई ही है। ये किस तरह से लर्निंग और ड्राइविंग क्षमताओं की जांच कैसे करते होंगे, इसका सहज अंदाज लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि एक माह में 36,124 ड्राइविंग और 46,960 लर्निंग क्षमताओं की जांच की जाती है। एक जांच में 8 से 10 मिनट का समय लगता है। इस जांच का क्या स्तर होगा और किस तरह से लाइसेंस दिया जाता है, इसे समझा जा सकता है। इस प्रकार से ड्राइविंग लाइसेंस पाने वाले वाहन चालक कैसे वाहन चलाएंगे, जबकि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में शराब पी कर वाहन चलाने से दुर्घटनाएं भी बड़ी संख्या में होती है। इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है। बिहार में एमवीआई के स्वीकृत पदों की संख्या 126 है। लेकिन मौजूदा समय में 19 एमवीआई ही काम कर रहे है। बीपीएससी से नियुक्त 78 एमवीआई को ऑफिशियल यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिला है, जिस कारण ये सभी अपना कार्य नहीं कर पा रहे है। उन्होंने कहा कि जबतक सरकार प्रभावी ढंग से कार्रवाई नहीं करेगी, ये सड़क दुर्घटनाएं और भी बढ़ेंगी।
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