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बीपीएससी पीटी रद्द करने के मामले में 4 मार्च को सुनवाई

पटना हाईकोर्ट 4 मार्च को बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा को फिर से कराने की अर्जी पर सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति अरबिंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले, कोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाFri, 21 Feb 2025 07:41 PM
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बीपीएससी पीटी रद्द करने के मामले में 4 मार्च को सुनवाई

पटना हाईकोर्ट बीपीएससी 70वीं की प्रारंभिक परीक्षा को फिर से कराने को लेकर दायर अर्जी पर 4 मार्च को सुनवाई करेगा। शुक्रवार को पप्पू कुमार व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर न्यायमूर्ति अरबिंद सिंह चंदेल की एकलपीठ ने सुनवाई की। इससे पूर्व कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को 30 जनवरी तक हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आयोग द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम इस अर्जी के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। आवेदकों की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, लेकिन बीपीएससी इस बात को मानने से इनकार कर रहा है।

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