शिक्षक बहाली: बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब-तलब
पटना हाई कोर्ट ने शिक्षकों की बहाली में ईडब्लूएस को 10% से कम आरक्षण देने के मामले में बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने बताया कि ईडब्लूएस के लिए केवल 917 पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि...

पटना हाई कोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की बहाली में ईडब्लूएस को 10% से कम आरक्षण देने के मामले में बीपीएससी और राज्य सरकार से जवाब- तलब किया है। न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने अभय राज व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि सूबे के विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी ने विज्ञापन संख्या 22/2024 प्रकाशित किया था। इसमें ईडब्लूएस के लिए तय 10% आरक्षण को जानबूझकर घटाकर केवल 917 पद कर दिया गया, जबकि कुल 19842 पदों पर भर्ती होनी थी। वर्ष 2019 में पारित कानून के तहत ईडब्लूएस को 10% आरक्षण देना है। वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पहले 21771 पद थे, तब ईडब्लूएस के लिए लगभग 2000 पद आरक्षित थे। लेकिन जब हाईकोर्ट ने 2023 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक करार दिया, तब कुल सीटें घटाकर 19842 कर दी गईं, और ईडब्लूएस को 1984 के बजाय केवल 917 सीटें पर आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। अर्जी में यह भी कहा गया कि महिलाओं को आरक्षण ऊर्ध्व रूप से दिया गया, जबकि संविधान के अनुसार उन्हें क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए। मामले पर अगली सुनवाई 23 जून को होगी।
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