खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष को हाईकोर्ट से राहत
खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय ने सुनवाई के बाद यह फैसला...
खगड़िया जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति नवनीत कुमार पांडेय की एकलपीठ ने पूर्व विधायक रणवीर यादव की पत्नी कृष्णा कुमारी यादव की अर्जी पर सुनवाई के बाद अपना फैसला दिया। अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता एसबीके मंगलम ने कोर्ट को बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने आपराधिक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। उनका कहना था कि सजायाफ्ता को ऊपर के कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार है। उस केस में अध्यक्ष को हाई कोर्ट से जमानत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने सजायाफ्ता होने के आधार पर उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता रवि रंजन ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने कोर्ट से मिली सजा के आधार पर अध्यक्ष को पद मुक्त किया है। सभी पक्षों की ओर से पेश दलील को सुनने के बाद आयोग के आदेश को निरस्त कर दिया। गौर हो कि अध्यक्ष को रंगदारी मांगने के मामले में तीन वर्ष की सजा मिली थी।
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