Hindi Newsबिहार न्यूज़पटनाDanapur Court Sentences Madan Ram to 5 Years in Jail for Liquor Smuggling

शराब की तस्कारी के जुर्म में पांच वर्ष कैद और जुर्माना

देसी शराब की तस्करी के जुर्म में मदन राम को पांच वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना हुआ। दानापुर के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई। पुलिस ने 16 जुलाई 2019 को चंडोस गांव में छापामारी कर 100 लीटर से...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाThu, 22 Aug 2024 09:23 PM
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देसी शराब की तस्करी के जुर्म में आरोपित मदन राम को पांच वर्ष कैद व एक लाख जुर्माना की सजा सुनायी गई है। दानापुर के शराबबंदी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार पाडेय ने मंगलवार को यह फैसला दिया। यह मामला सिगोड़ी थाना क्षेत्र के चंडोस गांव का है। पुलिस ने चंड़ोस गांव में 16 जुलाई, 2019 को छापामारी की थी। इसमें में 100 लीटर से ज्यादा देसी शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने मदन राम को गिरफ्तार किया था। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए थे। विशेष कोर्ट ने मदन राम को दोषी पाते हुए शराबबंदी कानून के तहत सजा सुनायी।

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