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सभी आईटी कर्मियों को समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का मिलेगा लाभ

बिहार सरकार ने आईटी कर्मियों के लिए समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। इस योजना का लाभ राज्य के 4137 आईटी कर्मियों को मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक में इस निर्णय को लिया गया। योजना को...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाMon, 18 Nov 2024 07:11 PM
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बिहार सरकार के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में तैनात सभी आईटी कर्मियों को समूह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग के तहत संचालित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की सोमवार को आयोजित बैठक में आईटी प्रबंधकों, आईटी सहायकों तथा कार्यपालक सहायकों को समूह स्वास्थ्य बीमा योजना (ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम) का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इच्छुक बैंकों से प्रस्ताव कर समूह स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधाओं को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को जिम्मेदारी सौंपी गयी। 4137 आईटी कर्मियों को होगा लाभ : राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में तैनात 4137 आईटी कर्मियों को इस फैसले का लाभ मिलेगा। जानकारी के अनुसार जिला, विभाग, निदेशालय तथा आयोग में 128 आईटी प्रबंधकों एवं विभाग, जिला अनुमंडल तथा प्रखंड एवं अंचल स्तर पर 910 आईटी सहायकों तथा 3099 कार्यपालक सहायकों की ओर से आईटी संबंधी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है।

आईटी प्रबंधकों को लैपटॉप की खरीद का पैसा देती है सरकार : जानकारी के अनुसार आईटी प्रबंधकों की ओर से खरीदे जाने वाले लैपटॉप का पैसा भी बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की ओर से भुगतान किया जाता है। साथ ही, राज्य सरकार के समूह क, ख और ग के पदाधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से चल और अचल संपत्ति तथा दायित्वों की घोषणा को मिशन की वेबसाइट पर अपलोड और सुरक्षित करने का काम किया जाता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों और जिलों में आईटी का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से बिहार संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की ओर से खरीदे गए लैपटॉप और मोबाइल की राशि का भी भुगतान सोसाइटी की ओर से किया जाता है। साथ ही, आईएएस अधिकारियों और बिप्रसे के अधिकारियों तथा आईटी प्रबंधकों को मोबाइल का सिम उपलब्ध कराया जाता है। वहीं, सोसाइटी की ओर से एकीकृत हेल्पलाइन 0612-2233333, जिज्ञासा हेल्पलाइन और बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत शिकायत समाधान हेल्पलाइन का संचालन किया जाता है।

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