Hindi Newsबिहार न्यूज़नवादाMandatory Mobile Number and Address Update for Vehicle Registration and Driving License in Nawada

आरसी व डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर देना होगा जुर्माना

नवादा में सभी वाहनों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि अपडेट नहीं किया गया, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। जिला...

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाThu, 26 Sep 2024 03:41 PM
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नवादा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सभी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर व पता अपडेट (अद्यतन) रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अपडेट नहीं रहने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। राज्य परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल द्वारा सभी जिलों के परिवहन पदाधिकारी को दिये गये आदेश में मिशन मोड में इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के आलोक में जिला परिवहन विभाग द्वारा इसके प्रचार-प्रसार के लिए जिला मुख्यालय समेत विभिन्न प्रखंड मुख्यालयों में माइकिंग व बैनर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। दो हफ्ते के भीतर शत प्रतिशत उपभोक्ताओं को मोबाइल नंबर व पता अपडेट करने का समय दिया गया है। इसके अपडेट नहीं रहने की स्थिति में उपभोक्ताओं को परिवहन विभाग से मिलने वाली सेवाओं का लाभ नहीं मिल सकेगा। मसलन प्रदूषण, डीएल नवीकरण, परमिट आदि से संबंधित ओटीपी आधारित कार्य नहीं हो सकेगा। जिसके कारण लोगों को अनावश्यक रूप से जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटना तथा अन्य प्रकार की सेवाओं से संबंधित दी जाने वाली जानकारियों का भी लाभ नहीं मिल सकेगा। ऑनलाइन व कार्यालय से कर सकते हैं अपडेट वाहनों के रजिस्ट्रेशन अथवा ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर व पता अपडेट करने के लिए ऑनलाइन सेवा का लाभ लिया जा सकता है। साथ ही उपभोक्ता किसी भी कार्य दिवस पर जिला परिवहन कार्यालय में जाकर भी इसे अपडेट करा सकते हैं। जिला परिवहन कार्यालय में मोबाइल अपडेशन का काम शुरू कर दिया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट करने या संशय की स्थिति में परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल कर इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा नंबर जारी किया गया है। कार्यालय अवधि में परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 06122547212 पर कॉल कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जुर्माने का है प्रावधान मोटरवाहन अधिनियम की धारा 49 में निहित प्रावधान के मुताबिक वाहन मालिक द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में अभिलिखित निवास स्थान बदलने पर 30 दिनों के अंदर इसकी सूचना सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना होगा। अपडेट कराने की सुविधा परिवहन सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है। आरसी में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाएं। इसके बाद वाहन संबंधित ऑनलाइन सेवाओं का चयन करें। व्हेकिल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करें। राज्य का विकल्प सलेक्ट करें। आरटीओ सलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सलेक्ट करें। इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें। इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी मिलेगा। इसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा। डीएल में ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए वेबसाइट Sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज क्लिक करें। राज्य का नाम सलेक्ट करें। मोबाइल नंबर अपडेशन सलेक्ट करें। आधार नंबर डालें। ओटीपी डालें। इसके बाद मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के फायदे :- - परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी मिलेगी। - प्रदूषण, इंश्योरेंस आदि फेल होने की ससमय सूचना मिलेगी। - यातायात उल्लंघन किये जाने पर ई-चालान की सूचना मिलेगी। - परिवहन सेवाओं की ऑनलाइन सेवा प्राप्त करना आसान होगा। - दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान की जा सकेगी। - रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। वर्जन मिशन मोड में मोबाइल अपडेशन का काम किया जा रहा है। इसके लिए माइकिंग व बैनर लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यह वाहन चालकों अथवा मालिकों के हित में है। दो हफ्ते के भीतर अपडेट नहीं कराने पर जांच अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। ---------- नवीन कुमार पांडेय, जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा।

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