हथियार बरामदगी मामले में वार्ड 41 के पूर्व पार्षद को मिली जमानत
मुजफ्फरपुर में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान एक निजी स्कूल से पांच पिस्तौल मिलने के मामले में मुख्य आरोपित पूर्व पार्षद विजय झा को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। छापेमारी के दौरान विजय झा को...
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान कोठिया स्थित निजी स्कूल से पांच हथियार मिलने के मामले में मुख्य आरोपित वार्ड 42 के पूर्व पार्षद विजय झा को हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। पटना उच्च न्यायालय से जमानत मंजूर होने के बाद निचली अदालत ने भी उसके बेल बौंड को स्वीकार कर लिया है। जमानत मिलने के बाद विजय झा को इस मामले में जेल से मुक्ति मिल गई है।
आयकर विभाग की टीम ने विजय झा और उसकी पार्षद पत्नी सीमा झा के कई ठिकानों पर एक साथ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में छापेमारी की थी। इसी क्रम में 16 मई को आयकर की टीम मुशहरी थाना के कोठिया स्थित विजय झा के निजी स्कूल पर भी छापेमारी की थी। स्कूल के कार्यालय के अलमीरे से आयकर टीम को तलाशी में पांच पिस्तौल मिले थे। इसकी सूचना आयकर टीम ने स्थानीय मुशहरी थाने की पुलिस को दी थी। छापेमारी के दौरान स्कूल में मौजूद स्कूल के उपप्राचार्य सकरा के महमदपुर शिवराम गांव निवासी आदर्श प्रीयदर्शी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आयकर की टीम ने विजय झा के नईबाजार स्थित विवाह भवन पर भी छापेमारी की थी। जहां से टीम को अवैध विदेशी शराब मिले थे। अवैध विदेशी शराब के मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। शराब जब्ती के समय मौजूद विजय झा को नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बाद में मुशहरी में हथियार जब्ती मामले में न्यायिक हिरासत में लिया गया। तब से विजय झा इस कांड में जेल में बंद था। विजय झा की जमानत अर्जी बीते नौ जुलाई को खारिज हो गई थी। जिसके बाद उसने हाइकोर्ट में अपील की थी। हथियार कांड में सीमा झा और स्कूल के प्राचार्य अविनाश कुमार भी आरोपित हैं। सीमा झा ने कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत अर्जी वापस ले ली थी, जबकि अविनाश की अग्रिम जमानत अर्जी न्यायालय से खारिज हो चुकी है।
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