Hindi Newsबिहार न्यूज़मुजफ्फरपुरDBR Chit Fund Company Sexual Harassment Case Bail Rejected for Main Accused Tilak Kumar Singh

डीबीआर कंपनी के प्रबंधक की जमानत याचिका खारिज

हिन्दुस्तान फॉलोअप : महिला कर्मचारियों से यौन शोषण हा है आरोपी मामले में अगली

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरFri, 16 Aug 2024 09:08 PM
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मुजफ्फरपुर, वसं। डीबीआर चिटफंड कंपनी में महिला कर्मचारियों से यौन शोषण के आरोपी तिलक कुमार सिंह की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस मामले में जेल में बंद तिलक सिंह की जमानत अर्जी एक्सक्लूसिव विशेष कोर्ट (पॉक्सो)-3 सरोज कुमारी ने शुक्रवार को खारिज कर दी, जबकि इसी मामले के अप्राथमिक अभियुक्त अजय प्रताप की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। अजय के अधिवक्ता द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की।

गौरतलब है कि इस मामले में सारण जिले की रहनेवाली और डीबीआर की महिला कर्मचारी ने दो जून को अहियापुर थाने में कंपनी के अधिकारियों पर एक प्राथिमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने कंपनी के मैनेजर तिलक कुमार सिंह, सीएमडी मनीष कुमार सिन्हा सहित नौ लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसकी उसने नामजद प्राथमिकी कराई थी। तिलक पर पीड़िता ने धमकी देकर लगातार यौन शोषण किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीड़िता की निशानदेही पर विशेष पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छापेमारी की थी। इस क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपी तिलक कुमार सिंह और अप्राथमिकी अभियुक्त अजय कुमार उर्फ अजय प्रताप को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं।

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