Hindi Newsबिहार न्यूज़मुजफ्फरपुरBrijesh Thakur Transported to Muzaffarpur Court Amidst Charges of Missing Women and Children

ब्रजेश ठाकुर और साइस्ता परवीन पर एक साथ होगा फैसला

स्वाधार गृह कांड में 11 महिला और चार बच्चों को गायब करने का है ब्रजेश ठाकुर और मधु पर आरोप, 17 अक्टूबर को फैसला पर होगा दोनों पक्ष के वकीलों में बहस

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरMon, 7 Oct 2024 06:24 PM
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मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। स्वाधार गृह से 11 महिलाएं और उनके चार बच्चों को गायब करने में आरोपित ब्रजेश ठाकुर को सोमवार को तिहाड़ जेल से मुजफ्फरपुर लाया गया। बालिकागृह कांड में वह तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। विशेष अनुसूचित जाति जन जाति कोर्ट में उसकी पेशी कराई गई। स्वाधार गृह कांड में उसका सफाई बयान दर्ज किया जाना था। उसने आरोप को निराधार बताते हुए आगे सफाई में कुछ भी कहने से मना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला पर बहस के लिए 17 अक्टूबर की तिथि तय कर दी है। स्वाधार गृह में ही आरोपित ब्रजेश ठाकुर की राजदार साइस्ता परवीन उर्फ मधु पर अलग से ट्रायल चल रहा है। 17 अक्टूबर को ही मधु के मामले में भी सुनवाई होगी। मधु के ट्रायल में बहस पूरी हो चुकी है, फैसला सुनाना शेष है। ब्रजेश ठाकुर को तिहाड़ जेल प्रशासन की पुलिस ने भारी सुरक्षा के बीच ट्रेन से मुजफ्फरपुर कोर्ट में लेकर पहुंची। शाम चार बजे उसकी कोर्ट में पेशी हुई। इसके बाद पुन: उसे तिहाड़ जेल ले जाया गया।

समाज कल्याण विभाग ने ब्रजेश ठाकुर की एनजीओ सेवा संकल्प एवं विकास समिति को बालिकागृह के अलावा स्वाधार गृह भी संचालित करने के लिए दिया था। वर्ष 2018 में जब बालिकागृह कांड का खुलासा हुआ तो मुख्यालय के निर्देश पर जिला प्रशासन ने ब्रजेश की एनजीओ से संचालित अन्य संस्थानों का भी सत्यापन कराया। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक एवं पुलिस अधिकारियों ने जब स्वाधार गृह में सत्यापन के लिए पहुंचे तो उसमें ताला लगा था। कुछ दिनों पहले ही स्वाधार गृह का निरीक्षण हुआ था। तब उसमें 11 महिलाएं लावारिस महिलाएं और उनके चार बच्चे आवासित थे। प्रशासनिक टीम ने स्वाधारगृह में आवासित महिलाएं और उनके बच्चों की काफी तलाश की लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। तब बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने सभी महिलाएं और उनके बच्चों को गायब करने के आरोप में महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें सेवा संकल्प एवं विकास समिति के अधिकारियों को आरोपित बनाया गया था। पुलिस की जांच में इसमें ब्रजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन समेत चार लोगों की संलिप्तता पाई गई। जांच के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके आधार पर कोर्ट में ट्रायल चलाया गया। ट्रायल अविध में अन्य आरोपितों की मौत हो गई है।

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