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गैंगरेप के बाद लड़की को मार डाला, नाबालिग को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने क्रूरता व बर्बरता का हवाला देते हुए करीब 17 वर्षीय आरोपित किशोर को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर किशोर के परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था।

Nishant Nandan हिन्दुस्तान, विधि संवाददाता, मधुबनीSun, 22 Dec 2024 09:24 AM
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बिहार में गैंगरेप के बाद 13 वर्षीय किशोरी की हत्या के आरोप में नामजद नाबालिग को चिल्ड्रेन कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। शनिवार को मधुबनी जिले में चिल्ड्रेन कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे एसएमएफ बारी की अदालत ने सजा पर लंबी बहस के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित परिवार को आठ लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। क्षतिपूर्ति के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखने का निर्देश दिया है।

अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी मिश्रीलाल यादव ने क्रूरता व बर्बरता का हवाला देते हुए करीब 17 वर्षीय आरोपित किशोर को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की थी। फैसला आने के बाद कोर्ट के बाहर किशोर के परिजन फूट-फूटकर रो पड़े। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था।

कलुआही के एक गांव में 17 अगस्त 2020 की रात करीब नौ बजे किशोरी शौच के लिए निकली लेकिन लौटकर नहीं आई। परिजन रात भर ढूंढ़ते रहे। सुबह गांव में ही एक आरोपित के परिजन के कमरे से बच्ची का शव बरामद हुआ।

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