Hindi Newsबिहार न्यूज़मधुबनीCourt Issues Notice to Babubarhi Police Chief Over Delayed Case Diary Submission

बाबूबरही थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस

मधुबनी में, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने बाबूबरही थानाध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने थानाध्यक्ष से पूछा कि बार-बार सूचना के बावजूद केस डायरी क्यों नहीं भेजी गई।...

Newswrap हिन्दुस्तान, मधुबनीSat, 28 Sep 2024 10:29 PM
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मधुबनी, विधि संवाददाता। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश एडीजे सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने बाबूबरही थानाध्यक्ष पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने थानेदार से पूछा है कि बार-बार सूचना के बाद आखिर किस परिस्थिति में केस डायरी कोर्ट में नहीं भेजा गया। मनोज कुमार सिंह की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश जारी किया। बहस के दौरान स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह से जब केस डायरी की मांग की गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष एवं अनुसंधानकर्ता को सूचना दी गई है लेकिन केस डायरी उपलब्ध नहीं कराया गया। जानकारी के अनुसार, छह अगस्त 2024 को बाबूबरही थाना कांड संख्या 315/24 के आरोपित मनोज कुमार सिंह ने न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया था। केस डायरी के लिए तारीख पर तारीख मिलता रहा। स्पेशल पीपी ने बताया कि आठ डेट बीत जाने के बाद भी केस डायरी कोर्ट में नहीं पहुंचा। केस डायरी नहीं आने के कारण सुनवाई लंबित है।

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