मासूम की हत्या में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा
मधुबनी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 2.5 वर्षीय ऋषभ कुमार की हत्या के मामले में राजेन्द्र ठाकुर और कविता देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बच्चे...
मधुबनी, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी की अदालत ने घोघरडीहा थाना के बिरौल गांव में ढाई वर्षीय मासूम की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए गए दंपत्ति राजेन्द्र ठाकुर एवं कविता देवी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दंपत्ति को 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि 19 फरवरी 2012 को ढाई वर्षीय मासूम ऋषभ कुमार खेलते खेलते पास के अपने चचेरी मौसी कविता देवी के चापाकल पर गया था। उसके बाद वह गायब हो गया। सूचना पर पुलिस डॉग स्क्वायड टीम के साथ मौके पर पहुंची और खोजबीन शुरू की लेकिन मासूम का कुछ पता नहीं चला। इस बीच कविता देवी एवं उसके रिश्तेदार बच्चे को खोजने की बात कह कर रुपए की मांग करने लगे। कविता देवी के रिश्तेदार ने भी बच्चों के ठीक होने एवं खर्च करने पर ढूंढ कर वापस लाने का भरोसा दिलाता रहा। 15 दिन बाद कविता के पति ने मासूम का शव पास के तालाब में देखे जाने की सूचना दी। घटना को लेकर मासूम के दादा प्रभाष ठाकुर ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद कविता देवी उसके पति राजेंद्र ठाकुर एवं उसके रिश्तेदार भोगी झा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था।
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