Licenses of Two Fertilizer Shops in Manasi Revoked Due to Irregularities मानसी के दो खाद दुकान का लाइसेंस रद्द, Khagaria Hindi News - Hindustan
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मानसी के दो खाद दुकान का लाइसेंस रद्द

खगड़िया में, मानसी के दो खाद बीज दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। जांच में अप्रत्याशित बिक्री, निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री, और किसानों को सही मात्रा में उर्वरक न देने के मामले सामने आए।...

Newswrap हिन्दुस्तान, खगडि़याSat, 17 May 2025 04:13 AM
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मानसी के दो खाद दुकान का लाइसेंस रद्द

खगड़िया । नगर संवाददाता मानसी के दो खाद बीज के दुकानों के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि मानसी के मां भवानी खाद बीज भंडार के लाइसेंस को डीएओ अविनाश कुमार ने रद्द कर दिया है। आईएफएमएस पोर्टल पर उपलब्ध डाटा की समीक्षा में इस दुकान में रबी 2024-25 में उर्वरक की अप्रत्याशित बिक्री होने का मामला सामने आया। इसके बाद एसएओ गोगरी की अध्यक्षता में संयुक्त जांच टीम गठित की गई। जांच के बाद एसएओ द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार संयुक्त टीम द्वारा प्रतिष्ठान जांच करने की खबर मिलते ही प्रतिष्ठान को बिना सूचना के बंद कर दिया गया था।

वहीं निर्धारित मुल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने, किसानों के नाम पर दिखायी गई मात्रा के अनुसार संबंधित किसान को सही मात्रा में उर्वरक की बिक्री नहंी करने, केशमेमो के निर्गत नहीं करने आदि का मामला सामने आया। इस संबंध में दुकान के लाइसेंस को निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण तलब किया गया था। इसके बाद दिए गए स्पष्टीकरण का जवाब बेहद असंतोषजनक पाया गया। इस पर डीएओ ने कार्रवाई करते हुए लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्दीकरण किया गया। वहीं एक माह के अंदर भंडार में उपलब्ध सभी प्रकार के उर्वरक का भंडार शुन्य कर ई पॉश मशीन संबंधित कंपनी को जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। वहीं मानसी के ही मां अंबे कृषि केन्द्र के लाइसेंस को भी रद्द किया गया है। बताया जा रहा है कि गत तीन मई को गोगरी एसएओ द्वारा दुकान की जांच की गई। जांच के बाद जांच प्रतिवेदन के आधार पर दुकान का लाइसेंस रद्द किया गया है। जांच में निर्धारित मुल्य से अधिक मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करने, किसानों के नाम पर दिखायी गई मात्रा के अनुसार संबंधित किसान को सही मात्रा में उर्वरक की बिक्री नहीं करने, उर्वरक खुले बैग में रखने एवं बिक्री करने, उर्वरक प्रतिष्ठान में बोर्ड नहीं लगाने, सूचना पट्ट में प्रदर्शित भंडार की स्थिति अद्यतन नहीं करने आदि का मामला सामने आया। इसके बाद पूछे गए स्पष्टीकरण का जबाव संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर तकाल प्रभाव से लाइसेंस को रद्द कर दिया गया।

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