गाोगरी के तत्कालीन एसडीओ के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की होगी तीन ावर्षों तक कटौती
गाोगरी के तत्कालीन एसडीओ के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की होगी तीन ावर्षों तक कटौतीगाोगरी के तत्कालीन एसडीओ के से पांच प्रतिशत राशिगाोगरी के तत्कालीन
गाोगरी के तत्कालीन एसडीओ के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की होगी तीन ावर्षों तक कटौती गाोगरी के तत्कालीन एसडीओ के पेंशन से पांच प्रतिशत राशि की होगी तीन ावर्षों तक कटौती
जिले के गोगरी अनुमंडल में पदस्थापित थे एसडीओ चंद्रशेखर प्रसाद
वर्ष 2007 में बाढ़ के दौरान अनियमितता का था आरोप
खगड़िया, नगर संवाददाता
जिले के गोगरी अनुमंडल के तत्कालीन एसडीओ चंद्रशेखर प्रसाद के पेंशन की पांच प्रतिशत राशि की कटौती अगले तीन वषोंर् तक की जाएगी। यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा गत 6 सितंबर को जारी किया गया है। इस संबंध में सरकार के अवर सचिव उमेश प्रसाद द्वारा पत्र जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा के चंद्रशेखर प्रसाद को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के संगत प्रावधानों के तहत पेंशन कटौती का दंड अधिरोपित एवं संसूचति किया गया है। बताया जा रहा है कि तत्कालीन एसडीओ चंद्रशेखर प्रसाद पर वर्ष 2007 की बाढ़ राहत में गोगरी अनुमंडल के अधिकांश प्रखंडों में कागज में ही नाव चलाए जाने, बेलदौर प्रखंड में समानुपातिक रूप से आनाज वितरित नहंी करने, बेलदौर प्रखंड के लिए आवंटित खाद्यान्न मानसी रेलवे स्टेशन से उठाव कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में लापरवाही बरतने, बेलदौर प्रखंड में 15 हजार बोरे अनाज के वितरण के लिए कोई व्यवस्था नहीं करने एवं बिना उच्चाधिकारी के अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाने का आरोप था। इस मामले में डीएम ने 16 अप्रैल 2008 को आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। डीएम से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र क में आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया था। वे 30 सितंबर 2010 को सेवानिवृत हो गए। वहीं प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षा के बाद अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 ख के तहत श्री प्रसाद का सेवा संतोषजनक नहंीं होने के आधार पर नके पेंशन से 10 प्रतिशत कटौती करने का दंड संसूचित किया गया। इसके बाद इस पर पुनर्विचार किया गया। वहीं श्री प्रसाद द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित ओदश की समीक्ष की गई। समीक्षा में पाया गया कि न्यायालय द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम 139 ख के तहत कार्रवाईको न्याय के विरूद्ध पाया गया। वहीं न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय संकल्प के द्वारा 10 प्रतिशत पेंशन कटौती से संबंधित दंडादेश को निरस्त करते हुए विभागीय कार्रवाई संचालित किया गया। जिसमें मुंगेर कमिश्नर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद संचालन पदाधिकारी द्वारा अलग अलग बिन्दुओं पर अपना मंतव्य दिया गया। इसके बाद पांच प्रतिशत पेंशन कटौती का आदेश निर्गत किया गया।
अज्ञात बाइक सवार उचक्कों ने महिला को घसीटकर चेन छीना
गोगरी, एक संवाददाता
गोगरी थाना अंतर्गत एसडीओ आवास के सामने मंगलवार को एक बाइक सवार उचक्के ने एक वृद्ध महिला को घसीटकर गले से सोने का चेन छीनकर फरार हो गया। घसीटने पर वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला सेवानिवृत्त एएनएम उर्मिला देवी है। जो बड़ीचक मुहल्ले की रहने वाली है। उन्होंने गोगरी थाना में लिखित आवेदन देकर कहा है कि वे एसडीओ आवास के सामने एक मेडिकल दुकान से दवाई खरीदकर बड़ीचक जाने वाली गली में घुसते की उचक्के उसके गले का चेन छीनने लगा। जिसका विरोध करने पर उचक्के ने उन्हें जमीन पर गिराकर घसीटते हुए उनके गले का च्ेन छीनकर फरार हो गया। वृद्ध महिला को घसीटने में दाहिना हाथ टूट गया। जिसे इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। आवेदन में पीड़िता ने कहा कि एक मेडिकल दुकान से ही उच्चके ने उनका पीछाकर घटना को अंजाम दिया। मेडिकल में लगे सीसी फुटेज से अज्ञात उचक्के की पहचान हो सकती है। इधर गोगरी थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही उचक्के की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।
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