बच्चों को किसी भी अपराध से हमेशा बचना चाहिए, शिक्षा की ओर करें ध्यान केंद्रित
बाल बंदियों को किशोर अधिनियम, पॉस्को अधिनियम आदि विषयों की दी गयी जानकारी , जिले के पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अधीक्षक शशि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
बाल बंदियों को किशोर अधिनियम, पॉस्को अधिनियम आदि विषयों की दी गयी जानकारी जिले पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जहानाबाद, नगर संवाददाता। जिले के पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन अधीक्षक शशि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। विधि विशेषज्ञ पैनल अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा ने उपस्थित बाल बंदियों को किशोर अधिनियम, पॉस्को अधिनियम आदि विषयों पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों को किसी भी अपराध से हमेशा बचना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिना शिक्षा के आप कोई भी चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश किशोर बालक किसी अपराध के अंतर्गत पकड़े जाते हैं या आरोपित बना दिए जाते हैं तो उनके बचाव एवं संरक्षण के लिए इन्हीं कानून का सहारा लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विधिक सेवा प्राधिकार नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। अधिकार मित्र संतोष कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की विधिक सहायता के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित की गई है। हेल्पलाइन नं.15100 तथा नालसा पोर्टल के माध्यम से 24 घंटे विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। बाल पर्यवेक्षण गृह में कुल 57 बाल बंदी हैं, जिसमें अरवल जिले के 7 जहानाबाद जिले 6, वैशाली के 14, बक्सर के 1 भोजपुर के 14 एवं एक बंदी अवकाश में हैं। अधीक्षक शशि कुमार ने कहा कि इस प्रकार का कार्यक्रम बच्चों के मनोबल पर व्यापक प्रभाव डालता है और इससे बच्चे लाभान्वित होते हैं। फोटो- 18 जनवरी जेहाना- 10 कैप्शन- शहर स्थित पर्यवेक्षण गृह में विधिक जागरूकता कार्यक्रम में शामिल आयोजन अधीक्षक शशि कुमार व पैनल अधिवक्ता।
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