बिजली चोरी में 05 पर एक लाख 60 हजार का जुर्माना
हाजीपुर में नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। कई उपभोक्ताओं पर अवैध बिजली उपयोग के लिए भारी जुर्माना लगाया गया। कनेक्शन कटे होने के बावजूद...
हाजीपुर । एक प्रतिनिधि नॉर्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (एनबीपीडीसी) द्वारा बिजली चोरी के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी के लिए विद्युत अभियंता के नेतृत्व में गठित बिजली कामगारों को शामिल किया गया। टीम के सदस्यों ने सर्वप्रथम देसरी थाना क्षेत्र विशुनपुर चांद में सघन रूप से बिजली कनेक्शनों की जांच की गई। कनीय विद्युत अभियंता ई. अनिल कुमार राम ने बताया कि कनेक्शन जांच के दौरान विशुनपुर चांद के वीरेन्द्र भगत के आवासीय परिसर में पहुंचे तो पाया कि बिजली उपभोक्ता का बकाया के कारण कनेक्शन कटा था, बावजूद इनके द्वारा एलटी तार के बॉक्स में टोंका फंसाकर अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग कर रहे थे। इन पर अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग से राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए बकाया राशि समेत 26 हजार 372 रुपये का जुर्माना किया गया है। कनेक्शन जांच के क्रम में रसूलपुर गांव के कुशेश्वर सहनी के घरेलु कनेक्शन की जांच करने पर पाया कि बकाया राशि के भुगतान के अभाव में कनेक्शन कटा था, बावजूद इनके द्वारा अवैध रूप से टोंका फंसाकर विद्युत उर्जा का उपयोग की जा रही थीं। इन बकाया राशि समेत 19 हजार 526 रुपये का जुर्माना किया गया है। कनीय विद्युत अभियंता ने बताया कि छापेमारी के दौरान खासकर बकाया में कटे कनेक्शनों की जांच की जा रही है। जांच के दौरान रसूलपुर हबीब के समोद पासवान के आवासीय परिसर में बिजली बिल बकाया के कारण कनेक्शन काट दिया गया था, इसके बावजूद इनके द्वारा अवैध रूप से एलटी लाइन के बॉक्स में टोंका फंसाकर विद्युत उर्जा का उपयोग कर रहे थे। इन बकाया राशि समेत 5205 रुपये का जुर्माना किया गया है। इसी तरह कनेक्शन जांच के क्रम में विशुनपुर ईजरा में वसंत लाल राय कृषि कनेक्शन के पास पहुंचा तो पाया कि कृषि कनेक्शन के मीटर से अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग कर रहे थे। कनीय अभियंता अनिल कुमार राम ने बताया कि इन पर राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए 80236 रुपये का जुर्माना किया गया है। उन्होंने बताया कि पानापुर रघुनाथ के अमरेन्द्र भगत के आवासीय परिसर में कनेक्शन जांच के दौरान पाया गया कि मीटर लाइन को बाइपास का अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग किया जा रहा था। इन पर राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए 29 हजार 243 रुपये का जुर्माना किया गया है। अवैध रूप से विद्युत उर्जा का उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कनीय अभियंता सह अभिनिर्धारण पदाधिकारी ई. अनिल कुमार राम के बयान पर देसरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है।
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