जंदाहा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया
जंदाहा। संवाद सूत्र जंदाहा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गयाजंदाहा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गयाजंदाहा से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया
जंदाहा। संवाद सूत्र जंदाहा थाना क्षेत्र से मंगलवार को धावा दलों ने छापेमारी कर एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। बताया गया है कि इस मामले में नियोजक के विरुद्ध जंदाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। जंदाहा प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजीव कुमार रंजन ने बताया कि क्षेत्र अंतर्गत गुरु चौक स्थित आरके ऑटो मोबाइल से एक बाल श्रमिक शिवम कुमार को विमुक्त कराया गया है। उन्होंने बताया कि बाल श्रमिक से पूछताछ में पता चला कि उसे न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा था। बताया गया है कि बाल एवं किशोर श्रम विनियमन अधिनियम 1986 के आलोक में बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ने बताया कि विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति हाजीपुर के समक्ष सुपुर्द किया गया है। वही नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। मालूम हो कि बाल श्रम करवाने वाले नियोजक को 20 हजार से 50 हजार तक जुर्माना अथवा 6 माह से 2 साल तक कारावास या दोनों की सजा का प्रावधान है। बताया गया है कि बाल श्रमिक को तत्काल 3000 की आर्थिक सहायता एवं विमुक्त बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25 हजार रुपए विमुक्त बाल श्रमिक के बैंक खाते में फिक्स डिपाजिट कराया जाना है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी जंदाहा राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में गठित संयुक्त धावा दल में महनार के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सोनाली प्रभा,पातेपुर के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राजेश कुमार,भगवानपुर के श्रम परिवर्तन पदाधिकारी नेहा कुमारी एवं जंदाहा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार पुलिस बल के साथ शामिल थे। जंदाहा-01- मंगलवार को जंदाहा में छापेमारी करते धावा दल व थाना की पुलिस।
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