जब्त वाहन के दुरुपयोग में दोषी अधिकारी जेब से भरें हर्जाना: हाई कोर्ट
गोपालगंज। विधि संवाददाता पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में जब्त वाहन के दुरुपयोग मामले में पुलिस के अधिकारियों को

गोपालगंज। विधि संवाददाता पटना हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में जब्त वाहन के दुरुपयोग मामले में पुलिस के अधिकारियों को शक्ति का दुरुपयोग करने का दोषी ठहराते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यायाधीश पीबी बजंथ्री और एसबीपी सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को 25 हजार रुपए का मुआवजा दे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह राशि उन अधिकारियों से वसूली जाएगी जिनकी वाहन के दुरुपयोग में संलिप्तता पाई गई है। इसके साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ पुलिस मैनुअल के तहत भी कार्रवाई की जाए और दो माह के भीतर जांच पूरी कर न्यायालय को सूचित किया जाए। मालूम हो कि जिले के कुचायकोट थाने की पुलिस ने हरियाणा के दो युवकों को शराब लदर स्कॉर्पियो के साथ पकड़ा था। साथ ही गाड़ी को जब्त भी कर लिया गया था। याचिका कर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया कि उनके मुवक्किल की स्कॉर्पियो को 8 सितंबर 2024 को कुचायकोट थाना पुलिस ने जब्त किया था । लेकिन जब्त करने के बाद पुलिस अधिकारी लगातार उसका उपयोग कर रहे थे। इसको लेकर उनके मुवक्किल ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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