सदर सीआई को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत
पटना उच्च न्यायालय ने राजेंद्र बस पड़ाव की जमीन की फर्जी जमाबंदी के मामले में जेल में बंद सीआई जटाशंकर को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजेश वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 10-10 हजार रुपए...

राजेन्द्र बस पड़ाव की जमीन की फर्जी तरीके से की गई जमाबंदी के मामले में जेल में बंद है सीआई आवेदक व विपक्षी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्द ने दी जमानत गोपालगंज,विधि संवाददाता। पटना उच्च न्यायालय ने राजेंद्र बस पड़ाव की जमीन की फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम कर रजिस्टर टू में छेड़छाड़ करने के मामले में जेल में बंद तत्कालीन सीआई जटाशंकर को जमानत दे दी है। आवेदक के अधिवक्ता रंजन कुमार श्रीवास्तव व विपक्षी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह की दलीलों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजेश वर्मा की कोर्ट ने 10 - 10 हजार रुपए के दो प्रतिभूति पर उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया। इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता रंजन श्रीवास्तव ने दी। मालूम हो कि कुचायकोट थाने के सासामुसा निवासी अजय दूबे ने बस स्टैंड वाली जमीन की रजिस्ट्री वर्ष 1980 में करा लेने का दावा करते हुए दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया था। जमीन की दाखिल खारिज कर भी दिया गया। बाद में उन्हेंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को पत्र लिखकर बस पड़ाव की जमीन को खाली कराने की मांग कर दी। मामला तूल पकड़ने पर तत्कालीन डीएम मो. मकसूद आलम ने सदर एसडीओ से पूरे मामले की जांच कराई। जांच में पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद फर्जी तरीके से जमीन की जमाबंदी करने के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाना में बस स्टैंड की जमीन पर अपना दावा करने वाले अजय दुबे के अलावा सदर सीओ गुलाम सरवर, प्रभारी राजस्व अधिकारी जटाशंकर प्रसाद व राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र पर प्राथमिकी कराई थी। बाद में पुलिस ने सीआई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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