Hindi Newsबिहार न्यूज़गोपालगंजMandatory Mobile Number Update for Pollution Certificate Penalties Imposed by Transport Department

ड्राइविंग लाइसेंस व वाहन के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर कराना होगा अपडेट

परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं करने पर जुर्माना लगेगा और प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। विभाग...

Newswrap हिन्दुस्तान, गोपालगंजFri, 27 Sep 2024 11:00 PM
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- मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर नहीं बनेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र, लगेगा जुर्माना - परिवहन विभाग मोबाइल और पता अपडेट करने के लिए करेगा प्रचार प्रसार गोपालगंज, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस तथा सभी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और पता अद्यतन करना अनिवार्य कर दिया है। मोबाइल नंबर अद्यतन नहीं होने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। वाहन का प्रदूषण प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी भी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 जारी किया गया है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर देना है। वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के समय का लिंक्ड मोबाइल नंबर जिसका उपयोग में है, उन्हें लिंक्ड कराने की जरूरत नहीं है। अगर पुराना नंबर उपयोग में नहीं है या नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो घर बैठे ही आसानी से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan.gov.in व ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर Sarathi.parivahan.gov.in पर ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। ये हैं परिवहन नियम प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के प्रावधान प्रावधान के अनुसार वाहन मालिक द्वारा यदि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में उल्लेखित निवास स्थान बदला जाता है तो अपने नए पते की सूचना 30 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार को उपलब्ध कराना है। इसके उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। वर्जन ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पर मोबाइल नंबर अद्यतन करना अनिवार्य है। इसके लिए प्रचार प्रसार कराने की तैयारी की गई है। सभी वाहन मालिक और चालकों से अपील है कि वे हर हाल में रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल नंबर से अद्यतन करा लें। अन्यथा बाद में जुर्माना देना पड़ेगा। निवेदिता कुमारी, परिवहन पदाधिकारी गोपालगंज

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