ऑपरेशन में लापरवाही पर डॉक्टर पर 4.10 लाख का जुर्माना
आयोग में शहर के डॉ. आर सुनील रंजन पर मुकदमा किया था। उसने आरोप लगाया था कि डॉ. आर सुनील रंजन के हॉस्पिटल में 1 अगस्त 2022 को हर्निया का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन में 57 हजार रुपए खर्च हुए। लेकिन,...
जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने सुनाया फैसला जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का दिया आदेश गोपालगंज। विधि संवाददाता । जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने ऑपरेशन में लापरवाही को लेकर गोपालगंज शहर के एक डॉक्टर पर 4.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। बताया जाता है की नजर थाने के भितभेरवा गांव की उषा देवी ने आयोग में शहर के डॉ. आर सुनील रंजन पर मुकदमा किया था। उसने आरोप लगाया था कि डॉ. आर सुनील रंजन के हॉस्पिटल में 1 अगस्त 2022 को हर्निया का ऑपरेशन कराया था। ऑपरेशन में 57 हजार रुपए खर्च हुए। लेकिन, डॉक्टर ने खर्चे का बिल देने से इनकार कर दिया। बाद में बीमारी बढ़ गई। जब गोरखपुर में जाकर डॉक्टर से दिखाई तो पता चला कि गलत टांका लगा देने से बीमारी बढ़ गई थी। जिसके कारण फिर से ऑपरेशन कराना पड़ा तब जाकर उसकी जान बच सकी। सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा बार बार मांगने पर भी डॉक्टर ने योग्यता संबंधी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। साथ ही ऑपरेशन के समय उनका अस्पताल रजिस्टर्ड भी नहीं था। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग के अध्यक्ष जनार्दन त्रिपाठी तथा सदस्य अशोक कुमार सिंह ने 4 लाख रुपए अर्थदंड तथा मुकदमा खर्च के रूप में 10 हजार रुपए देने का आदेश दिया।
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