वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पता व मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य
परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। जिला परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया है। यदि नंबर और पता अपडेट नहीं होते हैं, तो मोटरवाहन...
परिवहन विभाग की ओर से जारी वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में अब पता और मोबाइल नंबर अपडेट रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी के तहत मंगलवार को जिला परिवहन विभाग द्वारा जिले के जिला मुख्यालय सहित प्रखण्ड क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कहा गया कि नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता अभियान के दौरान डीटीओ राजेश कुमार, एडीटीओ बेबी कुमारी एमवीआई सुनील कुमार सिंह ने लोगो से कहा कि मोबाइल नंबर अपडेट करना जरूरी है। इससे परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की सही जानकारी मिलते रहेगी। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए आमलोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर मुख्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। बताया गया कि जिला परिवहन कार्यालय में आकर या ऑनलाइन भी वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर लोग अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकेंगे। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी से भी वंचित होंगे। विशेष अभियान चला कर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की गई है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।