वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य
- मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए डीटीओ कार्यालय में बनी हेल्प डेस्क
वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य हो गया है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जिला परिवहन कार्यालय में हेल्प डेस्क की सुविधा दी गई है। मोबाइल नंबर अपडेट हो जाने से परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं की जानकारी लोगो को आफ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। नंबर और पता अपडेट नहीं होने पर संबंधित वाहन मालिकों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी स्थिति को लेकर
जिला परिवहन विभाग ने लोगो के बीच जागरूकता अभियान तेज किया है।
मोबाइल नम्बर अपडेट कराने के लिए माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है।
डीटीओ राजेश कुमार ने बताया कि ऑनलाइन या जिला परिवहन कार्यालय में आकर भी लोग ड्रायविंग लाइसेंस व वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं। बताया गया कि
मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा। ऐसी स्थिति में वाहन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट अपडेट नहीं रहने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। उउन्होने बताया कि वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन के पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एवं इन्श्योरेंस की तिथि की समाप्ति की सूचना मिलेगी। इससे समय पर इसका नवीनीकरण करा सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं। यह भी बताया गया कि मोबाइल नंबर अपडेट होने से यातायात उल्लंघन,मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के उल्लंघन किये जाने पर ई चालान की सूचना मोबाइल पर मिलेगी। वाहन से संबंधित किसी भी जुर्माने की सूचना मिलेगी जिससे लोग समय पर इसका भुगतान कर सकते हैं और जुर्माना से बच सकते हैं।
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