पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में किया सरेंडर, नाबालिग से रेप केस में मिली जमानत
नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने सोमवार को मुजफ्फरपुर कोर्ट में सरेंडर किया। उन्हें अदालत ने नियमित जमानत दे दी है।
बिहार के पूर्व मंत्री वृषिण पटेल ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के विशेष पॉक्सो कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनपर नौकरी दिलाने के नाम पर पटना बुलाकर कुढ़नी इलाके की किशोरी से दुष्कर्म करने का आरोप है। उन्हें हाई कोर्ट से पूर्व में ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। इसी आधार पर विशेष पॉक्सो कोर्ट से भी सोमवार को उन्हें नियमित जमानत मिल गई। अब मामले में आगे की सुनवाई होगी और पूर्व मंत्री की ओर से कोर्ट में आरोप के खिलाफ अपना पक्ष रखा जाएगा। 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है।
अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि आरोपी पूर्व मंत्री ने पीड़िता के गांव में जनसभा की थी, जहां उनसे कई लड़कियां मिली थीं। पीड़ित नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री से कहा कि वे सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिलता है। तब वृषिण पटेल ने उसका मोबाइल नंबर और नाम-पते के साथ पूरा ब्योरा लिया एवं उसे बोला पटना आकर मिलने को कहा।
आरोप है कि कुछ दिन बाद पीड़िता को पूर्व मंत्री का फोन आया और उसे पटना में बोरिंग रोड बुलाया। पटना पहुंचने पर उसे लाने के लिए एक गाड़ी भेजी गई। फिर पीड़िता को एक अपार्टमेंट में लाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल भी किया जाने लगा।
पीड़िता ने परिवाद के साथ कोर्ट में वीडियो क्लिप और आरोपी की कॉल रिकॉर्डिंग भी सबूत के तौर पर पेश की। इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया और पूर्व मंत्री को समन जारी किया था। समन पर हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने वारंट जारी। इस बीच वृषिण पटेल ने निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक अग्रिम जमानत का प्रयास किया। पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर नियमितजमानतले ली है।