अवैध खनन पर 10 लाख तक जुर्माना, खनिज संशोधन नियमावली को मंजूरी; नीतीश कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मुहर
नीतीश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लग गई है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। अवैध खनन पर जुर्माना राशि 10 लाख तक की होगी। साथ ही कोसी मेची नदी जोड़ योजना के डीपीआर के लिए 14.16 करोड़ मंजूर हुए हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिसमें बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिल गई है। अवैध खनन पर दंड बढ़ाया गया है, जुर्माना राशि 10 लाख तक कर दी गई है। अवैध खनन पर रोक के लिए पूर्व के मानक और कड़े हुए हैं।
इसके अलावा ई -नीलामी के बाद 15 दिनों के अंदर खनन पट्टा का संचालन शुरू होगा, साथ ही अन्य राज्यों से आने वाले लघु खनिजों पर निगरानी रखने के लिए सभी वाहनों को ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। कैमूर और रोहतास जिलों के 177 बसावट (132 गांव) के 21 हजार 644 घरों को ग्रिड से बिजली की आपूर्ति होगी। कोसी मेची नदी जोड़ योजना के डीपीआर के लिए 14.16 करोड़ मंजूर हुए हैं।
इसके अलावा कई बड़े फैसलों में तीन नये आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों के इस्तेमाल के मद्देनजर बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ताओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिये जाएंगे। यह राशि उन्हें प्रतिपूर्ति के माध्यम से उनकी खरीद के आधार पर दिये जाएंगे। इसके तहत लैपटॉप के लिए 60 हजार जबकि मोबाइल के लिए 20 हजार मिलेंगे। इस योजना पर 190.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
कर्मनाशा नदी पर पंप नहर योजना इस साल दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। कैबिनेट ने इस परियोजना के लिए संशोधित राशि 89.95 करोड़ की मंजूरी दी है। निकृष पंप नहर योजना के अंतर्गत कर्मनाशा नदी के जल को चौसा शाखा नहर से रामपुर वितरणी के 9.50 किलोमीटर पर पंप द्वारा लिफ्ट कर पानी उपलब्ध कराना है। इससे 2786.10 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
कुंडघाट जलाशय योजना जुलाई 2025 तक तैयार हो जाएगा। इस योजना पर अब 270.32 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। पहले इस योजना के लिए 185.22 करोड़ रुपए स्वीकृत थे। कैबिनेट ने पुनरीक्षित राशि को मंजूरी दी। इस जलाशय का निर्माण जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कराया जा रहा है।
साथ ही पैक्स चुनाव के लिए सरकार ने 18 करोड़ की स्वीकृति दी है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 6 करोड रुपए आकस्मिकता निधि से देने की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम सदस्य को प्रशासनिक कर्तव्यों के प्रभार धारण करने की अवधि में 200 रु प्रति माह विशेष वेतन दिए जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित करते हुए 15000 रुपए प्रति माह विशेष वेतन देने का प्रस्ताव पास हुआ है। दरभंगा जिले के बिरौल अनुमंडल व्यवहार न्यायालय में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।