Hindi Newsबिहार न्यूज़छपराSaran Transport Authority Issues 15-Day Notice for Vehicle Document Updates

कागजात अपडेट नहीं रहने पर 149 वर्षों का परमिट हो सकता है रद्द

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सारण ने सभी वाहन मालिकों को 15 दिनों की मोहलत दी है ताकि वे अपने वाहनों के जरूरी कागजात जैसे फिटनेस, बीमा, टैक्स आदि अपडेट कर सकें। बिना अद्यतन कागजात के संचालन पर जुर्माना...

Newswrap हिन्दुस्तान, छपराSat, 5 Oct 2024 09:22 PM
share Share

आयुक्त के सचिव सह अध्यक्ष क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण ने 15 दिनों की दी मोहल्लत बिना अपडेट कागजात के वाहनों के संचालन पर जुर्माना की भी होगी कार्रवाई छपरा, नगर प्रतिनिधि। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार सारण के अंतर्गत परिचालित होने वाली बसों के जरूरी कागजात फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण प्रमाण-पत्र व भीएलटीडी आदि अपडेट रखना अनिवार्य है। बिना अपडेट कागजात के वाहन या बस का परिचालन नियमानुकूल नहीं है। आयुक्त के सचिव सह अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल संजय कुमार ने इस संबंध में आवश्यक गाइडलाइन जारी किया है। उन्होंने कहा है कि लगभग 15 दिनों की अवधि समाप्त हो जाने के बावजूद अभी भी 149 बसों का कागजात यथा-फिटनेस, बीमा, टैक्स, प्रदूषण व भीएलटीडी में से कोई न कोई कागजात अपडेट नहीं है। बिना अद्यतन कागजात के वाहन का परिचालन किया जाना मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे में सभी संबंधित वाहन स्वामियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वाहन से संबंधित वैसे सभी कागजात, जिसकी वैद्यता समाप्त हो चुकी है, को 15 दिनों के अन्दर अद्यतन करा लें व पूर्व से लंबित जुर्माना यदि कोई हो तो शीघ्र जमा कर दें अन्यथा उनके वाहन पर धारित परमिट को नियमानुसार निलंबित रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए संबंधित वाहन स्वामी स्वयं जिम्मेवार होंगे। आयुक्त के सचिव ने सभी वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि प्राधिकार की दस सितंबर को आयोजित बैठक में बिना अद्यतन कागजात के वाहनों का परिचालन होने पर अधिकतम जूर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। विशेष अभियान चलाकर बसों की कागजात व परमिट आदि की सघन जांच की जा रही है। बिना अद्यतन कागजात व वैद्य परमिट का वाहन परिचालित करते हुए पकड़े जाने पर अधिकतम जुर्माना के साथ नियमानुसार परमिट निलंबन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी। आयुक्त के सचिव सह अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के हस्ताक्षर से जारी पत्र में परिवहन विभाग के सचिव के स्तर पर निकल गए पत्र का हवाला देते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में निहित प्रावधानों के तहत बसों के दोनों तरफ परमिटधारी का नाम, पता सहित बस के ड्राईवर व कंडक्टर का नाम और मोबाईल नंबर अंकित किया जाना अनिवार्य किया है । राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव ने परमिट निर्गत करने के लिये व्यवसायी यात्री वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित व सक्रिय होना अनिवार्य किया है। इस संबंध में प्राधिकार की सभी बैठकों में भी बस मालिकों को सूचित करते हुए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये निदेशित किया जाता रहा है। अभी भी अधिकांश बस मालिकों द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया गया है। ऐसे मे सभी बस मालिकों से अनुरोध किया गया है कि आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय। सभी वाहन स्वामियों से यह भी कहा गया है कि कार्यालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें। सभी प्रकार की जानकारियों एक हीं स्थान पर व सुगमता से उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समय-समय पर निर्गत निदेश ,सूचनाएँ बैठक की कार्यवाही आदि कार्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित किये जा रहे हैं।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें