कोर्ट ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए होने वाली विशेष बैठक पर लगाई रोक
प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 नवंबर की तिथि थी निर्धारित लगाई रोक गड़खा, एक संवाददाता। प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए होने...
प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 नवंबर की तिथि थी निर्धारित पटना हाई कोर्ट ने 25 नवंबर तक आगे की कार्यवाही पर लगाई रोक गड़खा, एक संवाददाता। प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए होने वाली विशेष बैठक पर हाई कोर्ट ने 25 नवंबर तक रोक लगा दी है। बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी रत्नेश रवि ने जिला पंचायत राज पदाधिकारी से प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 12 नवंबर को विशेष बैठक की तिथि निर्धारित की थी। प्रमुख और उप प्रमुख ने इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विशेष अनुमति याचिका सी संख्या 45512/2024 के माध्यम से दूसरे अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही पर रोक लगाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले के तथ्य बिल्कुल समान हैं। वकील ने कहा कि इस स्तर पर कार्यवाही अपरिपक्व है क्योंकि बैठक को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए राजी नहीं किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि विशेष अनुमति याचिका सी संख्या 47916/2024 के मामले के बैच में सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले को 25 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में उस तिथि तक आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख से नाराज पंचायत समिति सदस्यों ने बीते महीने कार्यपालक पदाधिकारी सह बीडीओ को आवेदन देकर पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव के आलोक में विशेष बैठक बुलाने की मांग की थी। इसके लिए बिहार पंचायत राज्य अधिनियम की धारा का हवाला दिया गया था। बीडीओ ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से इस संबंध में मंतव्य की मांग की थी। इसके पहले उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला विधि शाखा के वरीय उप समाहर्ता को भी पत्र भेजकर प्रमुख और उप प्रमुख के विरूद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मार्गदर्शन की मांग की गई थी। डीपीआरओ द्वारा बीते 21 अक्टूबर को बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को भेज कर अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक बुलाने से संबंधित मार्गदर्शन दिया गया था।
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