हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद छपरा कोर्ट में बेल बांड भरेंगे भाजपा नेता सोलंकी
पटना हाई कोर्ट ने भाजपा नेता रमाकांत सोलंकी को छपरा में हुई हिंसा के मामले में नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप...
छपरा, नगर प्रतिनिधि। पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंडल कारा छपरा में बंद भाजपा नेता जल्द ही बाहर आ जाएंगे। पटना हाई कोर्ट ने छपरा में लोकसभा चुनाव के दौरान हुई हिंसा से जुड़े गोलीकांड के मामले में याचिकाकर्ता रमाकांत सोलंकी उर्फ रमाकांत सिंह को नियमित जमानत दे दी है। न्यायाधीश सत्यव्रत वर्मा की एकलपीठ ने उक्त आदेश दिया है। इस मामले में छपरा टाउन थाना कांड संख्या 346/2024 भारतीय कृत दंड संहिता की धारा 302 और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने तर्क दिया कि रमाकांत सोलंकी क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और कई संस्थानों का संचालन करते हैं। सूचक घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी नहीं है और आरोप निराधार हैं। सूचक का आरोप था कि रमाकांत द्वारा चलाई गई गोली से उसके बेटे को चोट लगी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। राज्य सरकार का पक्ष एपीपी चंद्र भूषण प्रसाद ने रखा। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रमाकांत सोलंकी को जमानत देने का निर्णय लिया। छपरा कोर्ट में बेल बांड दाखिल करने के बाद न्यायिक पदाधिकारी के स्तर पर जांच की जाएगी और मुक्ति आदेश जारी किया जाएगा।
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