दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन सश्रम कारावास
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मन कामेश्वर चौबे की अदालत ने सोनू और विशेसर को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता की नानी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 13 वर्षीय नातिन को तीन...
पेज तीन के लिए ----------- सजा अदालत ने सोनू व विशेसर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई एक अन्य अभियुक्त के अभिलेख को न्यायालय में पृथक कर अलग से विचरण बक्सर, विधि संवाददाता। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मन कामेश्वर चौबे की अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास (शेष जीवन) की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना की सूचिका पीड़िता की नानी ने बक्सर महिला थाने में आवेदन दिया था कि मेरी नतिनी जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है जो बचपन से ही अपने ननिहाल में रहती है 17 मार्च 2020 की सुबह 7 बजे शौच के लिए गांव के पश्चिम गई थी। काफी देर के बाद घर वापस नहीं आई तो मेरे ससुर उसे खोजने गए तो देखा कि पीड़िता गांव के सतिवाड़ा में बेहोश पड़ी थी। उसे घर वापस ले आए और पूछने पर बताया कि शौच करके घर वापस आ रही थी तभी जमौली गांव निवासी सोनू यादव, विशेसर यादव और यूपी के गहमर निवासी अप्पू यादव ने उसे पीछे से पकड़ लिया और मारपीट गाली-गलौज करने लगे। गमछा से मुंह बांध उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों के बहस को सुनने के बाद अदालत ने सोनू और विशेसर को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक अन्य अभियुक्त अप्पू यादव के अभिलेख को न्यायालय में पृथक कर अलग से विचरण किया जा रहा है। एक-एक लाख रुपया का अर्थदंड भी लगाया है।
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