Hindi Newsबिहार न्यूज़बक्सरLandowners Distressed Over Irregularities in Land Survey Process in Rasulpur

जमीन सर्वेक्षण के बाद अनियमितता की खुल रही पोल

रासूलपुर मौजा के दर्जन भर जमीन मालिक सरकारी सर्वेक्षण में अनियमितताओं से परेशान हैं। अंचल कार्यालय की गलतियों के कारण रजिस्टर और जमाबंदी में अंतर सामने आ रहा है। भूस्वामियों ने सुधार के लिए आवेदन दिया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बक्सरMon, 16 Sep 2024 08:25 PM
share Share

गड़बड़ी अनियमिततापूर्ण कार्यों को ले जमीन मालिक परेशान रसूलपुर मौजा के दर्जन भर जमीन मालिक पीड़ित है डुमरांव, निज संवाददाता। राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जमीन सर्वेक्षण कार्य तेजी से चल रहा है। प्रखंड स्तर पर भी यह कार्य हो रहा है। लिहाजा, जमीन मालिक सरकारी दस्तावेज खंगालने और सहजने में लगे हैं। इस दौरान अंचल कार्यालय द्वारा बरती गई अनियमिता भी उजागर हो रही है। कहीं रजिस्टर टू व जमीन के रकबा में अंतर तो कहीं खेसरा में अंतर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, दाखिल खारिज और रसीद कटने के बाद जमाबंदी में विक्रेता के नाम में भी अंतर मिल रहे हैं। इस अनियमिततापूर्ण कार्यों को लेकर जमीन मालिक परेशान हैं। ऐसे मामलों से डुमरांव अंचल क्षेत्र के हथेलीपुर मठिया निवासी व रसूलपुर मौजा के दर्जन भर जमीन मालिक पीड़ित हैं। पीड़ित परिवारों में राधेश्याम पांडेय, जगनारायण भारती, हरेराम भारती, दिनेश कुमार, भोला यादव, श्यामसुंदर पांडेय, बाबूलाल भारती, राजेन्द्र पांडेय ने बताया कि नया भोजपुर निवासी अब्दुल रसीद से रसूलपुर मौजा में कुल 6 एकड़ के भू स्वामी अब्दुल रशीद से उन लोगों ने वर्षों पहले जमीन खरीदी थी। जमीन के दाखिल-खारिज के बाद रसीद भी कट गया है। लेकिन, विशेष भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के दौरान अंचल कार्यालय की जमाबंदी और रजिस्टर टू में मामला अलग दिखा। अब तक ऑनलाइन जमाबंदी में जमीन विक्रेता का नाम दर्शा रहा है। पीड़ित जमीन मालिकों ने बताया कि रजिस्टर टू जमाबंदी के अलावा रकबा में अंतर पाए जाने के आलोक में डुमरांव सीओ को सुधार करने के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन के आलोक में एक माह बीत जाने के बाद भी रजिस्टर टू और ऑनलाइन जमाबंदी का सुधार नहीं हुआ है। अंचल कार्यालय की गड़बड़ी के चलते भू माफियाओं की नजर उस जमीन पर गड़ी है। सीओ शमन प्रकाश ने बताया कि रैयतों से प्राप्त आवेदन के आलोक में शीघ्र समस्या का निदान किया जाएगा।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें