हत्या मामले में एक आरोपी दोषी करार
हत्या के मामले में शेखपुरा की अदालत ने अनिल पासवान को दोषी करार दिया है। घटना 23 फरवरी 2020 को हुई थी जब राहुल पासवान के घर में हमला कर उन्हें मारा गया था। मामले की सजा पर सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी।
Newswrap हिन्दुस्तान, बिहारशरीफTue, 8 Oct 2024 06:33 PM
हत्या मामले में एक आरोपी दोषी करार शेखपुरा। हत्या के मामले में न्यायालय में सुनवाई के दौरान जिला जज पवन कुमार पाण्डेय की अदालत ने शेखोपुरसराय के जोधन बिगहा के आरोपी अनिल पासवान को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 19 अक्टूबर को सुनवाई होगी । लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि 23 फरवरी 2020 को राहुल पासवान के घर में हमला कर हत्या कर दी गयी थी। पिता भोला पासवान ने केस दर्ज कराया था। नि.सं.
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