अनुभवहीन कुलपति की जगह आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया जाये कुलपति
अनुभवहीन कुलपति की जगह आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया जाये कुलपतिअनुभवहीन कुलपति की जगह आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया जाये कुलपतिअनुभवहीन कुलपति की जगह आयुक्त स्तर के अधिकारी को बनाया जाये...
फैक्टनेब के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन बिहारशरीफ, निज संवाददाता। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के कुलपति, कुलसचिव व अन्य पदाधिकारी विश्वविद्यालय अधिनियम की अवहेलना कर मनमानी और बाजारीकरण के आधार पर आदेश जारी कर रहे हैं। ऐसे अनुभवहिन कुलपति की जगह आयुक्त स्तर के पदाधिकारी को कुलपति बनाया जाये। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ (फैक्टनेब) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल सह कुलाधिपति को ज्ञापन देकर इसकी मांग की। फैक्टनेब के अध्यक्ष डॉ. शंभुनाथ प्रसाद सिन्हा, महासचिव प्रो. राजीव रंजन, मीडिया प्रभारी प्रो. अरुण गौतम व पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय शाखा के अध्यक्ष डॉ. रामनरेश प्रसाद ने शुक्रवार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 60 अद्यतन संशोधित एवं विश्वविद्यालय परिनियम की अध्याय 32 कीउप धारा तीन में द्वारा मिली शक्तियों का अनुपालन करते हुए सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शासी निकाय सदस्य के लिए विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों का मनोनयन एवं शिक्षक प्रतिनिधि चुनाव की प्रक्रिया हर वर्ष जून माह में अधिसूचित हो जाना चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। फैक्टनेब के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय अपने स्थापना काल से ही विवादित आदेश जारी करने को लेकर चर्चा में रहा है।
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