जानलेवा हमले में दोषी को 5 साल की सजा
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जानलेवा हमले में दोषी को 5 साल की सजा नूरसराय थाना क्षेत्र का है मामला भूमि विवाद में हुई थी मारपीट बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। भूमि विवाद को लेकर हुई मारपीट व जानलेवा हमला कर जख्मी करने के मामले में दोषी को कोर्ट ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपए का जुर्माना भी किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन रणविजय कुमार ने जानलेवा हमला के अलावा अन्य धाराओं में भी एक माह की सजा सुनाई है।
आरोपित मुकेश कुमार रहुई थाना क्षेत्र के इतासंग गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी। उन्होंने बताया कि 27 सितंबर 2023 की रात डेढ़ बजे नूरसराय थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी सूचिका श्यामपुरी देवी अपने घर में सोयी थी। इसी दौरान आरोपित मुकेश अन्य चार-पांच लोगों के साथ घर में आया और रूम में सोयी श्यामपुरी देवी को पकड़कर बाहर खींच लिया और हाथ पैर बांध दिया। इसके बाद सभी आरोपित लाठी डंडा व लोहे के रड से सूचिका के पति नवल प्रसाद को मारपीट कर जख्मी कर दिया। सूचिका किसी तरह मोबाइल से अपने बेटे राजेश कुमार को फोन की। तब राजेश कुमार द्वारा पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस एवं ग्रामीण लोग जुट गए और पीड़ित नवल प्रसाद को नूरसराय अस्पताल ले गया। वहां से डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं पर पुलिस ने बयान दर्ज की थी।
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