Bihar PACS Election: पैक्स से हटाए गए नाम वापस शामिल होंगे, 30 को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट
पैैक्स में अगले महीने होने जा रहे चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पूर्व में हटाए गए नामों को फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। इसके बाद अंतिम मतदाता सूची का पुनः प्रकाशन किया जाएगा।
Bihar PACS Election: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के पैक्सों (प्राथमिक कृषि ऋण समितियां) से हटाए गए सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में दोबारा शामिल कर लिए जाएंगे। इसके लिए अगले दो दिन यानी 28 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। करीब एक लाख लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। इस सूची पर 30 अक्टूबर दोपहर 12 बजे तक दावा आपत्ति दाखिल की जा सकती है। फिर 30 को ही फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग ने मतदाता सूची प्रकाशन का समय बढ़ाने की मांग की थी। प्राधिकार ने कहा है कि चूंकि हटाए गए सदस्यों की सूची पहले से ही जिला सहकारिता पदाधिकारी के पास मौजूद हैं। इसलिए सिर्फ उसी सूची के नाम ही जोड़े जाएं, इससे छेड़छाड़ नहीं की जाए। सहकारिता विभाग के पत्र के बाद बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने यह आदेश जारी किया है।
प्राधिकार के सचिव पुरुषोत्तम पासवान ने हटाए गए सदस्यों के नाम जोड़ने संबंधी पत्र सभी डीएम, डीडीसी, जिला सहकारिता पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा है। पत्र में कहा जिला सहकारिता पदाधिकारी से प्राप्त सूची को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी 28 अक्टूबर को ही शाम 5 बजे प्राधिकार द्वारा प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित करेंगे और फोटो खींचकर रखेंगे। दावा और आपत्ति के आधार पर जोड़े या हटाए गए या संशाधित किए गए नामों की सूची का प्रकाशन अनुपूरक सूची के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी 30 अक्टूबर तक शाम 5 बजे तक करेंगे।
बता दें कि बिहार के 6422 पैक्सों में पांच चरणों में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच चुनाव कराए जाएंगे। बीते गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए पूर्व में हटाए गए पैक्स सदस्यों की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया था। साथ ही उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए कहा गया था। आगामी चुनाव से पहले करीब एक लाख किसानों की पैक्स सदस्यता बहाल कर दी गई है।