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डिफॉल्टर वाहनों का एकमुश्त टैक्स जमा करने पर जुर्माना होगा माफ

टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए सुनहरा मौका टैक्स जमा करने के बाद नीलाम पत्र वापस

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरThu, 19 Sep 2024 01:30 AM
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भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। राज्य सरकार की ओर से टैक्स डिफॉल्टर वाहनों के लिए सुनहरा मौका दिया गया है। बकाया रोड टैक्स व ग्रीन टैक्स समेत अन्य टैक्स एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग की ओर से कैबिनेट की मंजूरी के बाद योजना का कार्यान्यवन शुरू कर दिया गया है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक इस योजना का लाभ वर्ष 2026 के 31 मार्च तक उठा सकते हैं। अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जाएगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जाएगी। इस योजना का लाभ टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन मालिक, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित वाहन मालिक, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित व अनिबंधित परिवहन, गैर परिवहन वाहन मालिक और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।

इस योजना के लागू होने से बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इस मामले को लेकर डीटीओ और एमवीआई ने कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए है। अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से छूट मिलेगी। इसके लिए जिला परिवहन विभाग की ओर से जगह- जगह होर्डिंग-बैनर लगाकर और अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

कोट

कई वाहन मालिक समय पर वाहनों का टैक्स नहीं चुका सके हैं। इससे उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। अब सर्वक्षमा योजना के तहत एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक टैक्स डिफॉल्टर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।

एसएन मिश्रा, एमवीआई, भागलपुर।

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